बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपने बोर्ड में महिला निदेशक को नियुक्त न करने पर 530 कंपनियों को जुर्माना लगाने के लिए नोटिस जारी किया है ।
‘सेबी’ ने पिछले वर्ष फरवरी में एक दिशा-निर्देश में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को अपने निदेशक मंडल में एक अक्टूबर 2014 तक कम-से-कम एक महिला निदेशक नियुक्त करने को कहा था । बाद में इसकी समय सीमा बढ़ाकर एक अप्रैल 2015 कर दी गई थी । बीएसई ने कहा है कि सेबी द्वारा जारी सर्कुलर के प्रावधानों के तहत तय समय सीमा में इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाली अब तक 530 कंपनियों को उन पर जुर्माना लगाने के लिए नोटिस भेजे गए हैं ।
जो कंपनियां 1 अप्रैल और 30 जून के बीच महिला निदेशक की नियुक्ति करती हैं, उन्हें केवल 50 हजार रुपए जुर्माना देना होगा । जो कंपनियां 1 जुलाई और 30 सितंबर के बीच इस नियम को पूरा करेंगी, उन्हें 50 हजार रुपए और उस दिनांक तक प्रति दिन 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा, जिस दिनांक को उन्होंने महिला निदेशक की नियुक्ति की है।