एसीबी कर सकती है दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्यवाही : उच्च न्यायालय
नई दिल्ली, । दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपना एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक (एसीबी) शाखा दिल्ली पुलिस के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी मामले दर्ज कर सकती है और उनके खिलाफ कार्यवाही भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस के एक कर्मचारी ने अपने खिलाफ एसीबी की कार्यवाही को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसके जवाब में उच्च न्यायालय ने आज यह फैसला सुनाया।इस फैसले की अहमीयत इसलिए भी है क्योंकि शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिल्ली की भष्टाचार विरोधी शाखा द्वारा किसी भी केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं के पदाधिकारियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान नही लिया जाएगा। जिसके बाद दिल्ली के मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर भष्टाचारियों को बढ़ावा देने का और दिल्ली का शासन उपराज्यपाल के माध्यम से चलाने का आरोप लगाया था। उच्च न्यायालय का यह फैसला जहां एक तरफ केंद्र सरकार को बड़ा झटका है तो दुसरी तरफ केजरीवाल सरकार को राहत पहुंचाने वाला है।