29 जून, गुरुवार को ‘बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2008’ लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को पारित होने से 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार उनका मौलिक अधिकार बन जाएगा।
विधेयक में दिये गये प्रावधान के अनुसार निजी-सरकारी स्कूलों समेत केंन्द्रिय विद्यालयों में 25 फीसदी सीटें कमजोर तबकों के लेए आरक्षित हो जाएगी।
निजी स्कूलों में पढने वाले आरक्षित बच्चों के खर्च का भूगतान सरकार, सरकारी स्कूलों में पढने वाले बच्चों के पढाई पर आने वाले खर्च के हिसाब से करेगी।
राज्यसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। राज्यसभा में विधेयक पर उठे सवालों का जवाब देते हुए मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्ब्ल ने
कहा था कि इस विधेयक के पास हो जाने से, सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकार की होगी।